दिव्यांग दंपत्तियों को विवाह पर आर्थिक सहायता, 35 हजार तक प्रोत्साहन राशि

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गाजीपुर । दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पात्र दंपत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी पारस नाथ यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत यदि दूल्हा दिव्यांग है तो 15 हजार रुपये, दुल्हन दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये तथा दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए शादी के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही दंपत्ति में कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए और मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता अनिवार्य है।
यह योजना उन दंपत्तियों के लिए लागू है जिनका विवाह वित्तीय वर्ष 2025-26 या 2026-27 में संपन्न हुआ हो। इच्छुक लाभार्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के दौरान दंपत्ति का संयुक्त फोटो, विवाह प्रमाण पत्र या शादी कार्ड, आय एवं जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता, निवास प्रमाण पत्र तथा दोनों के आधार कार्ड की प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य होगा।
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी प्रिंट कॉपी और संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन (कमरा संख्या 43), गाजीपुर में जमा करनी होगी।
अधिक जानकारी के लिए आवेदक किसी भी कार्यदिवस में संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं

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