खरीफ सीजन से पहले गाजीपुर में उर्वरक वितरण पर सख्ती, पीओएस मशीन से ही बिक्री अनिवार्य

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गाजीपुर । शासन के निर्देशों के अनुपालन में जनपद के समस्त थोक उर्वरक विक्रेताओं की महत्वपूर्ण बैठक उप कृषि निदेशक के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में आगामी खरीफ मौसम को देखते हुए उर्वरकों की उपलब्धता और सुचारु वितरण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई।read more:https://worldtrustednews.in/it-is-impossible-to-forget-the-social-service-done-by-aziz-qureshi-shakuntala-kushwaha/बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी उर्वरक विक्रेता उर्वरकों की बिक्री शत-प्रतिशत पीओएस मशीन के माध्यम से ही सुनिश्चित करें, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को निर्धारित दरों पर ही उर्वरक उपलब्ध हो सके। साथ ही यह भी कहा गया कि उर्वरक के साथ किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग न की जाए। अधिकारियों ने थोक से फुटकर विक्रेताओं तक उर्वरकों के रियल-टाइम एक्नॉलेजमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक लाभार्थी किसान का सही विवरण दर्ज हो सके। किसानों को उनकी जोतबही, भूमि की आवश्यकता और फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर ही उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि सभी विक्रेता अपने प्रतिष्ठानों पर रेट बोर्ड और स्टॉक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। विशेष रूप से यूरिया जैसे प्रमुख उर्वरक की बिक्री निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर ही करने के निर्देश दिए गए हैं।प्रशासन ने चेतावनी दी कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलता है या किसानों को अन्य उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य करता है, तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उर्वरकों के अवैध उपयोग और गैरकानूनी डायवर्जन को रोकने के लिए भी सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से बिहार सीमा से लगे विकासखंड—जमानिया, रेवतीपुर, भदौरा, मोहम्मदाबाद और भांवरकोल—में कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि, पुलिस और प्रशासनिक विभाग की संयुक्त सचल टीमों का गठन किया गया है। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे उर्वरक खरीदने से पहले अपनी फार्मर रजिस्ट्री अवश्य कराएं और आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक खरीदें।

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