गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के लीडर समेत 5 पर लगा गैंगस्टर एक्ट

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भदोही। जनपद में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गांजा तस्करी जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त गिरोह के लीडर व उसके 4 सक्रिय सदस्यों सहित कुल 5 अभियुक्तों के खिलाफ कोतवाली भदोही पर गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।read more:https://pahaltoday.com/co-gave-instructions-for-action-against-anarchists-and-drug-addicts/इस दौरान सीओ औराई राजीव कुमार सिंह ने बताया कि एसपी अभिनव त्यागी के निर्देशन व अपर एसपी शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में की गई कार्रवाई में गैंग लीडर कल्लू उर्फ अनवर उर्फ शहजादे पुत्र जौहर उर्फ जलालुद्दीन निवासी अंबेडकर नगर, थाना सुरियावां के खिलाफ केस दर्ज हुआ। यह गिरोह जनपदीय स्तर पर सक्रिय था और पैसे के लिए मादक पदार्थों की बड़े पैमाने पर तस्करी करता था। गिरोह के अन्य सदस्य सोनू पुत्र लाले निवासी अंबेडकर नगर सुरियावां, राजू पुत्र कल्लू उर्फ अनवर निवासी अंबेडकर नगर सुरियावां, भाईजान पुत्र पप्पू निवासी अंबेडकर नगर सुरियावां व प्रदीप सरोज पुत्र भीम सरोज निवासी मनापुर सुरियावां के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सीओ ने बताया कि पूर्व में 4 अप्रैल 2026 को थाना सुरियावां पुलिस ने इस गिरोह के सदस्यों से 22 किलो 360 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया था। अभियुक्त राजू पुत्र लाले को धारा 170 बीएनएस में चालान कर न्यायिक हिरासत में भेजते समय रास्ते में रोककर सरकारी कार्य में बाधा डालना, गाली-गलौज व जान से मारने की नीयत से ईंट-पत्थर से मारपीट करना इस गिरोह का मुख्य अपराध है। उन्होंने बताया कि गैंग लीडर कल्लू उर्फ अनवर के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में कुल 74 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। सक्रिय सदस्य सोनू के खिलाफ 3, राजू के खिलाफ 8, भाईजान के खिलाफ एक व प्रदीप सरोज के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध नाजायज गांजा तस्करी जैसे गंभीर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कोतवाली भदोही पर धारा 3(1) उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

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