*फिरोजाबाद*। जिला बदर किए जाने के बावजूद जिले की सीमा में वापस लौटे आरोपी को खैरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, ग्राम श्योमई निवासी ज्ञानेन्द्र उर्फ टिल्लू पुत्र जयवीर सिंह को जिलाधिकारी के आदेश पर 22 मई 2026 को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर किया गया था। आदेश की तामील कराते हुए 17 जुलाई को पुलिस ने उसे जिले की सीमा से बाहर एटा जनपद की सीमा में छोड़ा था।इसके बावजूद पुलिस को सूचना मिली कि जिला बदर आरोपी अपने गांव श्योमई में मौजूद है। मुखबिर की सूचना पर खैरगढ़ पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया।read more:https://pahaltoday.com/ballia-police-receive-two-modern-interceptor-bikes-sp-omvir-singh-flags-them-off/पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध थाना खैरगढ़ में मु0अ0सं0 199/2026, धारा 10/11 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार ज्ञानेन्द्र उर्फ टिल्लू के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ वर्ष 2018 में मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा वर्ष 2019 में छेड़छाड़, मारपीट, धमकी, पॉक्सो एक्ट व एससी-एसटी एक्ट, वर्ष 2022 में हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं, वर्ष 2023 में आर्म्स एक्ट तथा वर्ष 2025 में बीएनएस की धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।