बलिया। न्यायालय ने हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्त कृष्णा गुप्ता को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है।इसके साथ ही 80 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया है। न्यायालय का यह फैसला पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आया है।बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना दुबहड़ पर पंजीकृत हत्या व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त कृष्णा गुप्ता पुत्र स्व0 बलिराम गुप्ता निवासी नगंवा थाना दुबहड़ जनपद बलिया को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट सं0-8 जनपद बलिया द्वारा धारा 302 भादवि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।read more:https://pahaltoday.com/villagers-upset-over-garbage-dumping-staged-a-protest-at-the-district-collectorate/ अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा।धारा 326 भादवि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा।धारा 12 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा।घटना का विवरण यह है कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री पर मिट्टी का तेल डाल कर जला देना, जिससे वादी की पुत्री का इलाज के दौरान मृत्यु हो गया था।जिसके सम्बन्ध में थाना दुबहड़ द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था।अभियोजन अधिकारी ADGC राकेश कुमार पाण्डेय रहे।