व्यय प्रेक्षक की उपस्थिति में प्रत्याशियों के व्यय रजिस्टर की द्वितीय जॉच हुआ सम्पन्न
समस्त प्रत्याशी/अधिकृत एजेंटों का द्वितीय दिन व्यय रजिस्टर का हुआ जॉच, कमियों के प्रति दिये आवश्यक दिशा निर्देश
भदोही। लोकसमा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचन में प्रतिभाग कर रहे समस्त प्रत्याशियों के व्यय रजिस्टर की जाँच हेतु कलेक्ट्रेट भवन के कोषागार कार्यालय में द्वितीय निरीक्षण शनिवार को व्यय प्रेक्षक शशिभूषण द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के ब्यय रजिस्टर/बैंक रजिस्टर/नगद रजिस्टर का निरीक्षण किया गया। प्रत्येक अभ्यर्थी अथवा उसके अधिकृत निर्वाचन एजेन्ट के माध्यम से लेखा टीम/सहा० व्यय प्रेक्षक/मा० ब्यय प्रेक्षक के सामने अपने ब्यय रजिस्टर एवं मूल बिल/वाउचर के साथ प्रस्तुत हुए। द्वितीय निरीक्षण तिथि दिनांक 18 मई 2024 को कुल 10 प्रत्याशियों में से 09 प्रत्याशी/अधिकृत अजेन्ट अपने ब्यय विवरण की जांच हेतु उपस्थित हुए एवं राज नारायण पटेल पार्टी का नाम सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी ने अपने ब्यय रजिस्टर की जांच हेतु प्रथम निरीक्षण तिथि दिनांक 14 मई 2024 को अनुपस्थित थे एवं नोटिस के बावजूद भी द्वितीय निरीक्षण तिथि दिनांक 18 मई 2024 को उपस्थित नही हुए जिसकी सूचना रिटर्निंग आफिसर, 78- भदोही लोकसभा को आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 प्रेक्षक शशिभूषण द्वारा सूचित कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त दो प्रत्याशियों में राज नारायण पटेल सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी एवं प्रेमचन्द बिना प्रगतिशील मानव समाज पार्टी द्वारा अपने अपराध से संबंधित विवरण का विज्ञापन न देने के कारण मा0 व्यय प्रेक्षक द्वारा रिटर्निग ऑफिसर को नोटिस जारी करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। यदि नोटिस में विर्निदिष्ट तारीख को फिर से निरीक्षण के लिए रजिस्टर प्रस्तुत करने में असफल होते हैं तो यह माना जायेगा कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत अपेक्षित दैनिक निर्वाचन ब्यय के लेखे रखने में असफल रहें हैं। इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 171-1 के अधीन सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज की जायेगी एवं अभ्यर्थी को वाहन प्रयोग करनें के लिए दी गयी अनुमति वापस ले ली जायेगी। प्रेक्षक ने प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं को समझाया कि प्रतिदिन किये जाने वाले निर्वाचन खर्चो को दिये गये व्यय रजिस्टर में अंकित करना सुनिश्चित करें। खर्च किये गये विविध मदों को निर्धारित स्थल पर अंकित करें। तृतीय जॉच 23 मई को व्यय रजिस्टर की जॉच कराने हेतु कोषागार कार्यालय में उपस्थित हों। व्यय प्रभारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि दिये गये रेट सूची के अनुसार प्रयोग किये जा रहे विभिन्न सामग्री/वस्तुओं का मूल्य व्यय रजिस्टर में अंकित करें ताकि प्रत्याशी द्वारा व्यय रजिस्टर व व्यय निर्वाचन टीम द्वारा बनाये गये सैडो रजिस्टर में खर्चो के मिलान में समानता दिखे और भारत निर्वाचन आयोग के लक्ष्यों प्रलोभन मुक्त निर्वाचन को सूचिता के साथ साकार किया जा सके।