भदोही। आबकारी नीति 2026-27 में निहित प्राविधान तथा संयुक्त आबकारी आयुक्त, वाराणसी जोन की अनुमति एवं डीएम भदोही के आदेश पर बुधवार को गोपीगंज के सोनखरी स्थित बीयर थोक अनुज्ञापन आदेश पांडेय के परिसर में एक्सपायर्ड बीयर स्टाक का विनष्टीकरण कराया गया।read more:https://khabarentertainment.in/khadiya-bazar-kota-road-becomes-a-death-trap-commuters-plagued-by-potholes-and-waterlogging/इस दौरान विनष्टीकरण की कार्रवाई उप आबकारी आयुक्त, मिर्जापुर प्रभार मीरजापुर श्रीराम पांडेय की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष संपन्न हुई। समिति में एसडीएम न्यायिक ज्ञानपुर शिव प्रकाश यादव एवं जिला आबकारी अधिकारी मुकेश कुमार शर्मा सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान वर्ष 2025-26 में निर्मित तथा वर्ष 2026-27 में वैधता अवधि समाप्ति के पश्चात अवशेष बचे एमस्टल बीयर के 180 पेटी (प्रत्येक पेटी में 24 अदद) का विनष्टीकरण किया गया। नष्ट की गई मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 7 लाख रुपए था।विभाग द्वारा विनष्टीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार संपन्न कराई गई, जिससे किसी प्रकार का प्रदूषण अथवा जनहानि की संभावना न रहे। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अवैध एवं एक्सपायर्ड मदिरा के भंडारण व बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।