हत्यायुक्त डकैती के दोषी  को आजीवन कारावास

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कानपुर देहात।भोगनीपुर क्षेत्र के गांव अमरौधा में करीब 31 साल पहले हुई हत्यायुकत डकैती के मामले की सुनवाई करते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती श्रीमती पारूल श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही उसपर 25 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है।read more:https://pahaltoday.com/bangladesh-foreign-minister-who-met-jaishankar-said-send-sheikh-hasina-back/एडीजीसी आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि भोगनीपुर क्षेत्र के गांव अमरौधा निवासी रामचंद्र के घर में 6 मार्च 1995 की रात बदमाशों ने डकैती डाली थी जिसमें बदमाशों ने लूटपाट करने के साथ ही घरवालों के साथ मारपीट की थी।घटना में रामचंद्र व उसकी बहन श्रीमती रामसजीवन की गंभीर चोटें आने से मौत हो गई थी जब कि अन्य पारिवारिक सदस्य रामबाबू ,किशन,बिरजू,विश्वनाथ,अमरनाथ, मोहनी,शांति देवी घायल हो गए थे।मामले में पुलिस ने रामचंद्र के भाई संजय गुप्ता की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए क्षेत्र के अलग अलग गांव निवासी आठ बदमाशों अहमद हसन,रईस,जाहर सिंह,भुरा,दुलीचंद,अनीस,हारून व उदई पुर निवासी इरफान  के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे।मामले की सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती श्रीमती पारूल श्रीवास्तव की अदालत में  चल रही थी। मामले की सुनवाई दौरान गवाही शुरू होने पर आरोपी इरफान फरार हो गया था इसपर अदालत ने आरोपी भोगनीपुर क्षेत्र के उदईपुर गांव निवासी इरफान की पत्रावली अलग कर शेष आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए 27 मार्च 2017 को अपना फैसला सुना दिया था। जिसकी अपील उच्च न्यायालय में लंबित चल रही है  वहीं आरोपी इरफान के बाद मे अदालत हाजिर हो जाने पर उसकी सुनवाई वर्तमान में चल रही थी।बीते सप्ताह मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे दोषसिद्ध करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया था। वहीं मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी इरफान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही उसपर 25 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है।*दोषी इरफान का लंबा रहा आपराधिक इतिहास*एडीजीसी आशीष तिवारी के अनुसार दोषी इरफान जनपद कानपुर देहात और जालौन में वर्ष 1987 से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है उसके खिलाफ लूट ,डकैती,मारपीट, शस्त्र अधिनियम के कुल ग्यारह मुकदमे अलग अलग थाना क्षेत्रों जिसमें भोगनीपुर थाना में सात मुकदमे, कालपी व कदौरा में दो दो मुकदमे दर्ज किए गए थे।जिसमें भोगनीपुर थाना क्षेत्र में लूट डकैती के मामलों की संख्या अत्यधिक रही है।

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