ड्रग माफिया अज्जन की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क

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बाराबंकी। पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात ड्रग माफिया और हिस्ट्रीशीटर मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन की 6 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68एफ (2) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, नई दिल्ली के आदेश पर की गई। आरोपी अज्जन 9 जनवरी 2026 से जिला कारागार बाराबंकी में बंद है। वह थाना जैदपुर का हिस्ट्रीशीटर (नं. 56बी) है और पिछले लगभग 25 वर्षों से ड्रग तस्करी में सक्रिय रहा है। उसके खिलाफ बाराबंकी और लखनऊ में दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। कुर्क की गई संपत्ति में नवाबगंज नगर परिषद क्षेत्र में स्थित गाटा संख्या 198 (मिन) पर बना 558.70 वर्गमीटर क्षेत्रफल का एक आवासीय मकान शामिल है।read more:https://pahaltoday.com/minister-ek-sharma-inaugurated-the-kejaria-galaxy-showroom-proprietor-ajay-pratap-rai-was-present/ यह मकान अज्जन की पत्नी नगमी खातून के नाम दर्ज है। पुलिस का कहना है कि यह संपत्ति अवैध रूप से अर्जित धन से बनाई गई थी। अज्जन को एडीजी लखनऊ जोन द्वारा इंटर-डिस्ट्रिक्ट गैंग (आईआर-09) में सूचीबद्ध किया गया है और जिला स्तर पर उसे ड्रग माफिया घोषित किया गया है। वह गैंग नंबर 32 का सरगना भी है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त, पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत उसके खिलाफ एक वर्ष की निरुद्धि का आदेश भी जारी किया जा चुका है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराध और माफिया गतिविधियों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अवैध संपत्तियों पर लगातार शिकंजा कसा जाएगा।

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