गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत नवंबर माह के लिए आवंटित गेहूं और चावल का निःशुल्क वितरण जिले में 6 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2026 तक चलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया कि इस दौरान अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।उन्होंने बताया कि अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम चावल, यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा। वहीं, पात्र गृहस्थी राशन कार्ड से जुड़े प्रत्येक यूनिट पर एक किलोग्राम गेहूं और चार किलोग्राम चावल, कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया जाएगा।राशन वितरण के दौरान ई-पास मशीन से निकलने वाली पर्ची पर गेहूं और चावल का मूल्य शून्य अंकित होगा।read more:https://pahaltoday.com/villagers-upset-over-garbage-dumping-staged-a-protest-at-the-district-collectorate/ लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार पोर्टेबिलिटी व्यवस्था के तहत किसी भी उचित दर की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं।जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि एक जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्षों तक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करेगी। वितरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के जरिए खाद्यान्न दिया जाएगा।उन्होंने जिले के सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि निर्धारित अवधि में सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक राशन वितरण सुनिश्चित करें। साथ ही पात्र लाभार्थियों से निर्धारित समय के भीतर अपनी उचित दर दुकान से निःशुल्क राशन प्राप्त करने की अपील की है।