भदोही। कोतवाली पर पंजीकृत एक अभियोग में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। न्यायालय द्वारा जारी किए गए धारा-84 बीएनएसएस की नोटिस के तहत स्थानीय कोतवाली पुलिस ने रविवार को अभियुक्तों के निवास पर उद्घोषणा कराई गई। मुनादी कराकर गवाहों के समक्ष उस नोटिस को चस्पा किया गया। नियत तिथि तक न्यायालय में हाजिर न होने पर संपत्ति कुर्क होगी। उक्त कोतवाली पर पंजीकृत धारा 106, 210, 211, 318(4) बीएनएस तथा धारा 34(1), 34(2) मेडिकल एक्ट एवं क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010 की धारा 26 एवं 27 से संबंधित वांछित अभियुक्त बृहस्पति राय उर्फ बंगाली डॉक्टर पुत्र शरण राय, निवासी सर्रोई बाजार के विरुद्ध न्यायालय द्वारा धारा-84 बीएनएसएस (पूर्व धारा-82 सीआरपीसी) के अंतर्गत उद्घोषणा (नोटिस) जारी की गई है। न्यायालय ने अभियुक्त को नियत तिथि तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।readmore:https://khabarentertainment.in/major-action-by-the-food-safety-department-sauce-factory-raided-550-kg-of-stock-destroyed/
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आज उपनिरीक्षक विजय कुमार सरोज मय हमराह, कोतवाली भदोही द्वारा अभियुक्त के निवास स्थान सर्रोई बाजार पर विधिक प्रक्रिया के तहत उद्घोषणा (मुनादी) कराई गई। धारा-84 बीएनएसएस की नोटिस गवाहों की उपस्थिति में अभियुक्त के मकान के मुख्य द्वार पर चस्पा भी की गई। यदि अभियुक्त निर्धारित अवधि के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विधिक प्रावधानों के अनुसार उसकी संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।