दहेज मुकदमे में तीन अभियुक्तों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू और धारा 82 की कार्रवाई

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गाजीपुर। न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर दहेज संबंधी मुकदमे में तीन अभियुक्तों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) और धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभियुक्तों की तामील और आगे की विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, न्यायालय के आदेश के तहत राधेश्याम पुत्र बाबूलाल, भागमती देवी पत्नी राधेश्याम तथा बबलू निषाद पुत्र राधेश्याम, सभी निवासी टिकेल नगर, बाराबंकी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।इस संबंध में सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण तीनों अभियुक्तों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू और धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है और गिरफ्तार किए जाने पर अभियुक्त को संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।
उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की तलाश और वारंट की तामील की कार्रवाई की जा रही है।

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