भदोही। शासन निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी शैलेष कुमार के कुशल मार्गदर्शन में जनपद में चीनी के थोक, फुटकर विक्रेताओं एवं बड़े उपभोक्ता प्रतिष्ठानों में उपलब्ध चीनी के स्टॉक की जाँच की गई। जाँच के दौरान क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक एवं पूर्ति निरीक्षक की संयुक्त टीमों द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर स्टॉक का सत्यापन किया गया। जाँच के दौरान तहसील ज्ञानपुर अंतर्गत गोपीगंज गल्ला मंडी में 05 प्रतिष्ठानों तथा जंगीगंज में 03 प्रतिष्ठानों, तहसील औराई में 01 प्रतिष्ठान तथा तहसील भदोही में 04 प्रतिष्ठानों की जाँच की गई। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान पर निर्धारित मात्रा से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं पाया गया।जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सभी संबंधित डीलरों एवं बड़े उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक संबंधी नियमों का अनुपालन अनिवार्य है।read more:https://pahaltoday.com/villagers-upset-over-garbage-dumping-staged-a-protest-at-the-district-collectorate/सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को https://foodstock.dfpd.gov.in पोर्टल पर पंजीयन कराना तथा प्रत्येक शुक्रवार को अपने स्टॉक की स्थिति अपडेट करना अनिवार्य है।इसके अतिरिक्त किसी भी डीलर द्वारा स्टॉक प्राप्ति की तिथि से 30 दिन से अधिक अवधि का स्टॉक नहीं रखा जाएगा। किसी भी स्थान पर एक समय में 4000 कुंतल से अधिक चीनी का भंडारण नहीं किया जाएगा। वहीं, बड़े उपभोक्ता द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग/उपभोग हेतु 100 कुंतल चीनी का 15 दिन से अधिक का स्टॉक नहीं रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित स्टॉक सीमा एवं अवधि संबंधी यह व्यवस्था 30 नवम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगी। किसी भी प्रतिष्ठान पर निर्धारित मात्रा अथवा निर्धारित अवधि से अधिक चीनी का भंडारण अथवा अन्य किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।जिला प्रशासन ने सभी संबंधित व्यापारियों एवं बड़े उपभोक्ताओं से शासन द्वारा निर्धारित स्टॉक सीमा एवं अन्य नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है।