नाबालिगों को वाहन न चलाने की दी गई सीख

Share

सोनभद्र। किड्स केयर इंग्लिश स्कूल में उत्तर प्रदेश यातायात पुलिस द्वारा शुक्रवार को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यातायात उपनिरीक्षक राजेश यादव ने विद्यार्थियों को सुरक्षित वाहन संचालन, सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी।उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन तथा यातायात संकेतों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों द्वारा बाइक या स्कूटर चलाकर विद्यालय आना कानूनन अपराध है।read more:https://pahaltoday.com/protest-by-the-all-gondwana-students-association-and-the-gond-community/ऐसा पाए जाने पर वाहन जब्त किया जा सकता है तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उपनिरीक्षक राजेश यादव ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और अपने माता-पिता, परिजनों एवं मित्रों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने यातायात नियमों से जुड़े कई प्रश्न पूछे, जिनका उपनिरीक्षक ने सरल एवं प्रभावी ढंग से उत्तर दिया। छात्रों ने इस सत्र को ज्ञानवर्धक और उपयोगी बताया। विद्यालय प्रबंधन ने उत्तर प्रदेश यातायात पुलिस एवं उपनिरीक्षक राजेश यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों में सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *