आरटीआई मामलों में देरी पर होगी सख्ती, समय पर सूचना देने के निर्देश

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सहारनपुर, । कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने की, जिसमें विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर निगम, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, विद्युत, खाद्य एवं रसद, सिंचाई एवं उद्यान विभाग सहित अन्य विभागों के लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई।read more:https://pahaltoday.com/now-90-percent-indigenous-material-will-be-used-in-the-hi-tech-armored-platform/ राज्य सूचना आयुक्त ने निर्देश दिए कि आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय के भीतर निस्तारण अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई मामला संबंधित विभाग का नहीं है, तो उसे पांच दिन के भीतर संबंधित विभाग को स्थानांतरित किया जाए, अन्यथा देरी होने पर अर्थदंड लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सूचना आयोग द्वारा पिछले दो वर्षों में 50 हजार से अधिक मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। साथ ही सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि वे प्रत्येक माह प्राप्त एवं लंबित आवेदनों की समीक्षा करें और लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने की दिशा में कार्य करें। बैठक के दौरान यह भी सामने आया कि कई अधिकारी अधिनियम से जुड़े प्रावधानों की जानकारी ठीक से नहीं दे पाए, जिस पर सूचना आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम का गहन अध्ययन करने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन संतोष बहादुर सिंह ने आश्वासन दिया कि सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सलिल कुमार पटेल, नगर मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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