गाजीपुर । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत मई 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण जनपद में 24 अप्रैल से 8 मई 2026 तक कराया जाएगा। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने दी।read more:https://khabarentertainment.in/ghazipur-uproar-47-sp-leaders-named-in-stone-pelting-case-case-filed-against-200-unidentified-people-investigation-intensified/
उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 1 किलोग्राम गेहूं और 4 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। वितरण के दौरान ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्चियों पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य अंकित रहेगा। इस बार मई माह का वितरण अप्रैल में ही 24 अप्रैल से 8 मई तक किया जाना तय किया गया है। कार्डधारक पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी उचित दर की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो सकेगा, उनके लिए अंतिम तिथि 8 मई को मोबाइल ओटीपी के माध्यम से वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित अवधि में प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी बताया कि 1 जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्षों तक इस योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण का पूरा व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।