श्रावस्ती। बाइक में मॉडीफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगवाना महंगा पड़ सकता है। नियम का उल्लंघन करने वाले को हवालात व जुर्माना दोनों अदा करना पड़ सकता है। यही नहीं ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन माह के लिए रद्द हो सकता है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विनीत कुमार मिश्र ने बताया कि शासन से मिले निर्देशों के क्रम में परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने भिनगा नगर के कमल ऑटो पार्ट्स एवं रॉयल इन्फील्ड के शोरूम का निरीक्षण किया। इस दौरान मॉडीफाइड साइलेंसर के फिटिंग के बारे में जांच की तथा इसे न बेचने के लिए डीलरों को निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि मॉडिफाईड साईलेंसर, प्रेशर हार्न अथवा हूटर की बिक्री एवं स्थापना करने वाले मोटर गैराज/वर्कशाप के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।इसमें वर्कशाप/गैराज संचालकों पर एक लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है। जो वाहन स्वामी अपने मोटरयान में अनाधिकृत रूप से मॉडीफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न व हूटर लगाए हुए पाए जाएंगे। उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत छह माह तक कारावास और पांच हजार रूपये तक जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसा मोटर यान चलाएगा, अथवा चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण एवं वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन होता है। उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत प्रथम अपराध के लिए तीन माह तक के कारावास अथवा दस हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय होगा और तीन माह की अवधि के लिए लाईसेंस निरस्त किया जाएगा।जिन वाहनों में मॉडिफाईड साईलेंसर/ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उपकरण लगे पाए जाते है तथा जिनका चालान गया है। उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत आरसी के निरस्त की जाएगी।