युवक को न्यायालय ने दो माह 17 दिन के कारावास  दो हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित 

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हापुड़। अवैध चाकू रखने के मामले में एक युवक को न्यायालय ने 2 माह 17 दिन के कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह जानकारी सिंभावली थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार ने दी।यह मामला वर्ष 2006 का है, जब सिंभावली थाना पुलिस ने डिबाई निवासी फुरकान पुत्र इरफान से एक अवैध चाकू बरामद किया था। इस संबंध में थाना सिंभावली में मु0अ0सं0 164/2006 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।read more:https://khabarentertainment.in/prof-dr-rajendra-rajput-receives-guru-shree-2026-award-at-national-level-brings-honour-to-ghazipur/पुलिस ने आरोपी फुरकान को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन किया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।माननीय न्यायालय ने जुर्म इकबाल (अपराध स्वीकारोक्ति) के आधार पर अभियुक्त फुरकान को 2 माह 17 दिन के कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।सिंभावली थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञान जय सिंह के निर्देशन में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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