मुख्यमंत्री के वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने के संकल्प के तहत भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने बुधवार को बाल श्रम उन्मूलन को लेकर जागरूकता अपील जारी की। उन्होंने कहा कि बच्चों का स्थान दुकानों और कारखानों में नहीं, बल्कि स्कूल और खेल के मैदान में होना चाहिए।
सहायक श्रम आयुक्त श्रीमती नम्रता सिंह के निर्देश पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी दामोदर प्रसाद तथा चाइल्ड राइट्स एसोसिएट जीशान अंसारी ने विधायक से संपर्क कर अपील तैयार कराई। विधायक ने क्षेत्रवासियों, व्यापारियों एवं अभिभावकों से बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने में सहयोग की अपील की।
उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने पर छह माह से दो वर्ष तक की सजा और 20 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।read more:https://pahaltoday.com/90-of-villages-have-connections-yet-water-is-supplied-through-tankers/विधायक ने दुकानदारों से वयस्कों को रोजगार देने तथा अभिभावकों से बच्चों को मजदूरी के बजाय विद्यालय भेजने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कहीं भी बाल श्रम दिखाई देने पर इसकी सूचना श्रम विभाग, टोल फ्री नंबर 1098, 1800-102-7222 अथवा पेंसिल पोर्टल पर दी जा सकती है।