मई में ही शुरू होगा जून का राशन वितरण, 10 जून तक मिलेगा मुफ्त अनाज व चीनी

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गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह जून 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 25 मई से 10 जून 2026 तक कराया जाएगा। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्धारित समय पर वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।read more:https://pahaltoday.com/environment-conservation-seminar-organized-on-international-biodiversity-day/
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूं एवं 25 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को प्रति यूनिट 1 किलोग्राम गेहूं एवं 3 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त चयनित विकास खंडों कासिमाबाद, बाराचवर एवं मुहम्मदाबाद में मार्च 2026 का अवशेष बाजरा भी प्रति यूनिट 1 किलोग्राम के हिसाब से निःशुल्क वितरित किया जाएगा। इन विकास खंडों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 1 किलोग्राम गेहूं एवं 4 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल निःशुल्क दिया जाएगा। विभाग के अनुसार अंत्योदय कार्डधारकों को अप्रैल, मई एवं जून 2026 त्रैमास के सापेक्ष 3 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल 54 रुपये में वितरित की जाएगी। चीनी वितरण में पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू नहीं होगी और लाभार्थियों को अपनी मूल उचित दर दुकान से ही चीनी प्राप्त करनी होगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्चियों में गेहूं, चावल एवं बाजरा का मूल्य शून्य तथा चीनी का मूल्य 18 रुपये प्रति किलोग्राम स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्षों तक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का पूरा व्यय वहन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना के तहत लाभार्थी पोर्टेबिलिटी सुविधा का उपयोग कर अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि चीनी वितरण इस सुविधा के दायरे में नहीं रहेगा। वितरण की अंतिम तिथि 10 जून 2026 निर्धारित की गई है। इसी दिन आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न प्राप्त न कर पाने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक वितरण कार्य सुनिश्चित करें, ताकि पात्र लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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