पत्नी की गला दबाकर हत्या में पति को आजीवन कारावास

Share
भदोही। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में त्वरित दंडात्मक कार्रवाई के क्रम में सत्र न्यायालय भदोही ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की आधी धनराशि वादी मुकदमा को दी जाए।read more:https://pahaltoday.com/mohsina-kidwai-was-a-leading-leader-in-the-countrys-politics-rajnath/कोतवाली भदोही में मो.शहीद उर्फ पप्पू निवासी जमुनीपुर कालोनी ने 7 अक्टूबर 2024 को तहरीर दी थी। बताया कि उसकी बहन अफसाना का निकाह 14 साल पहले अकरम अली पुत्र मुनौवर अली निवासी मुल्ला तालाब जलालपुर भदोही से हुआ था। अफसाना को कोई संतान नहीं थी। इसी बात को लेकर अकरम अक्सर उसे भला-बुरा कहता था। आरोप है कि 5 व 6 अक्टूबर 2024 की रात अकरम ने अफसाना का गला दबाकर हत्या कर दी। तहरीर पर कोतवाली भदोही में धारा-103(1), 240 भारतीय न्याय संहिता में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। डीजीपी यूपी के आदेश पर एसपी अभिनव त्यागी के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों में त्वरित सजा के लिए विशेष अभियान चल रहा है। इस मामले में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व डीजीसी दिनेश कुमार पांडेय की प्रभावी पैरवी के चलते सत्र न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने दोषसिद्ध अकरम अली को धारा 103(1) एवं धारा-240 बीएनएस के तहत आजीवन कारावास व 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। एसपी अभिनव त्यागी ने बताया कि वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी से दोषी को सजा दिलाई गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *