उन्नाव। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर बाल सुरक्षा को लेकर SALSA के तत्वावधान में पुरवा कोतवाली क्षेत्र के चमियानी स्थित जय किसान इंटर कॉलेज में विशेष विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कक्षा नौ से 12 तक के छात्र-छात्राओं को बाल अधिकार, आत्मरक्षा और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हिमानी गौतम ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए किसी भी तरह के गलत व्यवहार या उत्पीड़न की स्थिति में चुप्पी न साधने का आह्वान किया। उन्होंने छात्रों को व्यक्तिगत सीमाओं, असहज स्पर्श की पहचान और ऐसी स्थिति में तत्काल विश्वसनीय व्यक्ति या संबंधित प्राधिकरण को सूचना देने के लिए प्रेरित किया।read more:https://pahaltoday.com/woman-posing-as-a-bride-flees-after-administering-a-sedative-remains-at-large-even-after-a-month-and-a-half/कार्यक्रम में बताया गया कि पॉक्सो कानून के तहत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चा माना जाता है और उसे कानून के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त है। इसके साथ ही बाल विवाह से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि विवाह के लिए युवती की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और युवक की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम आयु में विवाह कानूनन अपराध है।कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक करना तथा यौन अपराध एवं शोषण से सुरक्षित वातावरण के लिए उन्हें सजग बनाना रहा। न्यायिक पहल के तहत छात्रों से किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को छिपाने के बजाय समय रहते इसकी सूचना देने की अपील की गई।