विदेश यात्रा के ‎नियम बदले, बिना पेन कार्ड वालों को अब भरना होगा फॉर्म-157

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– फॉर्म को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा नहीं होगी

नई दिल्ली। विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए सरकार ने अहम बदलाव किए हैं। एक नई व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत पेन कार्ड न रखने वाले यात्रियों को अब विदेश जाने से पहले फॉर्म 157 भरना अनिवार्य होगा। यह नियम खासकर उन लोगों के लिए है जो आयकर के दायरे में नहीं आते या जिनके पास स्थायी खाता संख्या (पेन) नहीं है। आयकर अधिनियम 2025 और नियम 2026 के तहत लागू इस प्रणाली का लक्ष्य उन यात्रियों का रिकॉर्ड रखना है जो आयकर के दायरे में नहीं आते। इसका उद्देश्य कर प्रणाली को सुदृढ़ करना और यात्रा डेटा को बेहतर ढंग से ट्रैक करना है। हालांकि, जिन यात्रियों के पास पेन कार्ड है और जो नियमित रूप से आयकर रिटर्न (आइटीआर) :दाखिल करते हैं, उन्हें इस फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यह फॉर्म 157 एक स्व

read more:-घोषणा प्रमाण पत्र है, जो पुराने फॉर्म 156 का स्थान लेगा। यह इवेंट-आधारित फॉर्म है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक विदेश यात्रा के लिए इसे अलग से भरना अनिवार्य होगा। इस फॉर्म को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा नहीं होगी; यात्रियों को इसे संबंधित क्षेत्रीय आयकर अधिकारी के पास जाकर ऑफलाइन जमा करना होगा। फॉर्म भरते समय पासपोर्ट विवरण, व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता), यात्रा का उद्देश्य और विदेश में रुकने की अवधि जैसी जानकारी देनी होगी। आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर देना उचित होगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इस नए नियम को यात्रा से पहले अच्छी तरह समझ लें, ताकि बाद में किसी परेशानी से बचा जा सके।

 

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