एस ओ पी के प्रशिक्षण हेतु जनपद स्तर पर एक दिवसीय सत्र का किया गया आयोजन
सोनभद्र। अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) की अध्यक्षता में मासिक समन्वय बैठक एवं एस ओ पी प्रशिक्षण का आयोजन मा0 उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा क्रिमिनल बैल एप्लीकेशन संख्या 46998/2020 जुनैद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य , पारित आदेश दिनांकित 9.7 2021 के क्रम में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुक्रम में पारित गाइडलाइन व दिशा निर्देशों के प्रशिक्षण हेतु पुलिस लाइन चुर्क सभागार सोनभद्र में सोमवार को किया गया। प्रशिक्षण मीटिंग में डीजी परिपत्र के तहत पास्को एक्ट 2012 में अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर इंस्ट्रक्शंस उपलब्ध कराने हेतु 10 दिवस की टाइमलाइन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराने हेतु फ्रेमवर्क तथा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस ओ पी) का अनुपालन कराए जाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई तथा बालकों के विरुद्ध अपराध व उनके देखरेख एवं संरक्षण के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज अभियोगों की सूचना 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है, साथ ही अधिनियम नियमावली 2020 के अंतर्गत प्रारूप ए एवं प्रारुप बी में सूचना भी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। एस ओ पी के प्रशिक्षण हेतु जनपद स्तर पर सत्र आयोजित करते हुए प्रशिक्षण का आयोजन कराया गया। प्रशिक्षण में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन द्वारा उक्त बिंदुओ पर जानकारी दी गई। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अखिल नारायण देव पाण्डेय एवं सदस्य अमित चन्देल द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन जिला बाल संरक्षण इकाई से ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में प्रभारी निरीक्षक ए एच टी यू रामजी यादव , अध्यक्ष एवं सदस्य सीडब्ल्यूसी, जिला बाल संरक्षण इकाई से संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक, प्रभारी वन स्टाप सेन्टर दीपिका सिंह, चाइल्ड हेल्प लाइन यूनिट टीम सोनभद्र के अतिरिक्त शिक्षा विभाग एवं समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारियों व महिला अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।