भदोही। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भदोही के आदेश का अनुपालन करते हुए परिवादी विवेक गुप्ता को 84,422 रुपए का चेक प्रदान किया गया। आयोग द्वारा निर्धारित समय में आदेश का पालन न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कार्रवाई की गई। इसके बाद विपक्षी एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड ने आयोग में निर्धारित धनराशि जमा कराई। विवेक गुप्ता पुत्र बब्बू गुप्ता, निवासी बड़ा डीह, ज्ञानपुर ने एक वाद 29 फरवरी 2024 को प्रबंधक टीवीएस शुक्ला मोटर्स प्रा.लि., एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड तथा टाटा एआईजी के विरुद्ध परिवाद दायर किया था। मामले की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे एवं महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव ने 26 फरवरी 2026 को निर्णय सुनाया।read more:https://worldtrustednews.in/yogi-government-working-to-make-youth-skilled-in-line-with-industry-demand/ आयोग ने एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड के विरुद्ध परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निम्न आदेश दिए। उक्त राशि पर 1 फरवरी 2024 से निर्णय की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज तथा 10,000 रुपया वाद व्यय का आदेश हुआ। यदि दो माह में अनुपालन न हो तो संपूर्ण देय धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। आयोग ने टीवीएस शुक्ला मोटर्स प्रा.लि. एवं टाटा एआईजी के विरुद्ध परिवाद निरस्त कर दिया। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन न होने पर आयोग ने धारा 71 एवं 72 के अंतर्गत विपक्षी के विरुद्ध नोटिस जारी किया। इसके बाद एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड ने आयोग के पक्ष में 84,422 रुपया का चेक जमा कराया। चेक की धनराशि खाते में समाशोधित होने के बाद यह चेक परिवादी विवेक गुप्ता को उनके अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव* की पहचान पर सौंप दिया गया। यह जानकारी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भदोही के रीडर स्वतंत्र रावत द्वारा दी गई।