कानपुर। दिलबाग रोज गार्डन ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अपार्टमेंट गेट पर शराब के ठेके के चलते महिलाओं और बच्चों के लिए नरक बन गया है यहां 250 से ज्यादा फ्लैट्स में 300 बच्चे वह 500 से ज्यादा महिलाएं रहती हैं ठेके पर रोज शाम को भीड़ के साथ गाली गलौज,खुलेआम पेशाब करना आम है,पिछले चार माह में महिलाओं से छेड़छाड़ की कई घटनाएं हो चुकी हैं बच्चों के सामने अक्सर मारपीट होती है एनसीआरबी 2023 के अनुसार रिहायशी इलाकों में शराब दुकानों के 500 मीटर के दायरे में महिलाओं के विरुद्ध अपराध 41% अधिक है उपरोक्त बात दिलबाग रोज गार्डन ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अपार्टमेंट गेट के सामने शराब ठेके को हटाने के लिए आयोजित प्रेसवार्ता में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख,एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी योग गुरू ज्योति बाबा ने कहीं,श्री ज्योति बाबा ने आगे कहा कि एआई आईआईएमएस 2024 की रिपोर्ट बताती है कि ऐसे माहौल में रहने वाले 68% बच्चों में एंजाइटी व पढ़ाई में गिरावट देखी गई है। संगठन की अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 37 क में स्कूल,धार्मिक स्थल,घनी आबादी के मुख्य द्वार से 100 मीटर तक शराब बिक्री प्रतिबंधित है,यहां नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।read more:https://pahaltoday.com/international-yoga-day-program-organized-in-the-district-jail/ ठेका को हटाने के लिए 29 मई को जन चेतना जन जागरूकता हेतु सांकेतिक नशा मुक्ति कार रैली निकालेंगे, 30 तारीख को वृहद हस्ताक्षर अभियान के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सोसाइटी स्थल पर नशा,कानून और बच्चे विषय पर संगोष्ठी की जाएगी, और फिर भी ठेका नहीं हटाया गया तो हम और गंभीर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। सचिव तरुणा सरदाना ने कहा कि हम मानते हैं कि बच्चों का भविष्य और मातृशक्ति का सम्मान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के लिए सर्वोपरि है, इसीलिए आबकारी विभाग 37- क के तहत तत्काल लाइसेंस निरस्त कर ठेका 500 मीटर दूर शिफ्ट करें। गुरविंदर सिंह छाबड़ा पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अपार्टमेंट गेट पर खुला शराब का ठेका बच्चों में डर लगता महिलाओं में खौफ पैदा कर रहा है इसीलिए इसका हटाया जाना ना सिर्फ सामाजिक रूप से बल्कि कानूनी रूप से भी जरूरी है।
राष्ट्रीय अटल आरोग्य संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अतुल कुमार मिश्रा ने कहा कि बच्चों के भविष्य और मातृशक्ति की रक्षा के लिए ठेका को अविलंब हटाया जाना व्यापक जनहित में है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट -2015 की धारा 77 के तहत नाबालिग को शराब देना/बेचना 7 साल की सजा व ₹100000 के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि यहां नाबालिगों को धड़ल्ले से बेचकर कानून का उल्लंघन हो रहा है। प्रेस वार्ता में अन्य प्रमुख वाइस प्रेसिडेंट जसबीर सिंह जुनेजा, कोषाध्यक्ष राकेश चंद्र श्रीवास्तव, सरदार सतपाल सिंह,अतुल गुप्ता,रश्मि जैन राजकुमार गुरनानी,मनोज चावला,वेद प्रकाश श्रीवास्तव, राज गौरव जी,नीलम श्रीवास्तव, सरिता गुरनानी, प्रत्यूष दिनकर, वैवस्वत दिनकर,अमरजीत सिंह कोहली, राजेश निगम,सुमित सिंह चंदेल इत्यादि थे।