मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना: युवाओं को 10 लाख तक ऋण, विशेष वर्गों के लिए शून्य ब्याज की सुविधा

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गाजीपुर। जिले में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं और परम्परागत कारीगरों के लिए सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया गया है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अमिता श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।read more:https://khabarentertainment.in/the-minister-in-charge-arrived-at-the-womens-hospital-to-review-the-arrangements/उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 4 प्रतिशत ब्याज स्वयं वहन करना होगा, जबकि इससे अधिक ब्याज राशि शासन द्वारा ब्याज अनुदान (सब्सिडी) के रूप में वहन की जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला लाभार्थियों को पूंजीगत ऋण पर शून्य ब्याज की सुविधा प्रदान की जा रही है।योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। इच्छुक युवक-युवतियां विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.upkvib.gov.in⁠� पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की हार्ड कॉपी को कार्य दिवसों में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना होगा।अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 44 आमघाट सहकारी कॉलोनी, गाजीपुर में संपर्क कर सकते हैं।इस योजना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ ही युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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