नाबालिग अब नहीं रख सकेंगे दोहरे पासपोर्ट

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नागरिकता से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए सिटिजनशिप (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी इन नए नियमों के तहत ओसीआई (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) आवेदन प्रक्रिया से लेकर पासपोर्ट संबंधी प्रावधानों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इन बदलावों को नागरिकता प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि नए नियमों के तहत अब ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आवेदकों को फिजिकल ओसीआई कार्ड के साथ ई-ओसीआई (डिजिटल फॉर्म) का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि डिजिटल प्रणाली अपनाने से आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और दस्तावेजों की जांच में पारदर्शिता बढ़ेगी। इन संशोधनों का सबसे अहम पहलू नाबालिगों से जुड़ा है।read more:https://pahaltoday.com/the-delegation-of-the-pupae-committee-met-the-district-magistrate-and-submitted-a-memorandum/ नए प्रावधान के तहत अब कोई भी नाबालिग एक ही समय में भारतीय और विदेशी दोनों पासपोर्ट नहीं रख सकेगा। सरकार के अनुसार, इस सख्ती का उद्देश्य नागरिकता से जुड़े विवादों और कानूनी अस्पष्टताओं को समाप्त करना है। यह कदम दोहरी नागरिकता से जुड़े संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। नए नियमों को लेकर सरकार का दावा है कि इन नियमों के लागू होने से प्रवासी भारतीयों और ओसीआई कार्डधारकों के लिए प्रक्रियाएं अधिक सुव्यवस्थित होंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के जरिए समय की बचत होगी और आवेदन प्रक्रिया अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनेगी। साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड के कारण निगरानी और सत्यापन भी अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। गौरतलब है कि ये नए नियम वर्ष 2009 में बनाए गए पुराने प्रावधानों की जगह लेंगे। बदलते वैश्विक मानकों और डिजिटल युग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन संशोधनों को लागू किया गया है।

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