जिलाधिकारी ने गेहूँ क्रय केन्द्र प्रभारियों के साथ समीक्षा कर गेहूँ क्रय के सम्बन्ध में बिन्दुवार खरीद हेतु दिया आवश्यक दिशा निर्देश

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मिर्जापुर। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अन्तर्गत जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार द्वारा गेहूँ क्रय केन्द्र प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा के दौरान समस्त संस्था के संस्था प्रभारियों एवं गेहूँ क्रय केन्द्र प्रभारियों को गेहूँ क्रय के सम्बन्ध में बिन्दुवार खरीद हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिलाधिकारी द्वारा समस्त केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि अपने केन्द्र से अधिकतम 10 कि०मी० दूरी तक के कृषकों का ही गेहूँ क्रय करे तथा अपरिहार्य कारणों का उल्लेख करते हुये 15 कि0मी0 तक के दूरी के कृषकों से ही गेहूँ क्रय करें, साथ ही यह भी निर्देश दिये गये है कि किसी भी दशा में अन्य जनपद के किसानों से गेहूँ का क्रय जनपद में नहीं किया जायेगा। चाहे अन्य जनपद के गाँव जनपद मीरजापुर की सीमा से 10 कि०मी० से कम क्यो ना हो। उक्त आदेश से यदि किसी प्रकार का विचलन पाया जाता है तो सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध कठोरध्विधिक कार्यवाही कर दी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा समस्त केन्द्र प्रभारियों को यह निर्देश दिया गया है कि जनपद में वास्तविक किसानों से ही नियमानुसार खरीद किया जाये। अगर यह संज्ञान में आता है कि केन्द्र प्रभारियों द्वारा वास्तविक किसान से खरीद ना कर बिचैलियों के माध्यम से खरीद की जा रही है तो सर्वप्रथम केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते निलम्बनध्विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा खाद्य विभाग के केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि आप अपने केन्द्र के साथ-साथ अपने नजदीकी संस्था के गेहूँ क्रय केन्द्रों पर देखते रहें कि कोई बिचैलिया के माध्यम से खरीद तो नहीं की जा रही है ऐसा कोई बात संज्ञान में आते ही तत्काल अपने तहसील के उपजिलाधिकारी को इसकी सूचना उपलब्ध करायें और संस्था के संस्था प्रभारियों को भी इसकी सूचना उपलब्ध कराये। जिलाधिकारी द्वारा गेहूँ क्रय नीति के प्रस्तर-8.7 में दी गयी व्यवस्था का उल्लेख करते हुये समस्त केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि केन्द्र पर आ रहे किसान का उपरोक्त तरीके से स्वयं सत्यापन न होने की स्थिति में किसानों के पंजीकरण प्रपत्र में दर्ज विवरण के अनुसार सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी द्वारा समस्त वांछित अभिलेखों यथा कम्प्यूटराईज खतौनी, खसरा, चकबन्दी प्रपत्र, फोटोयुक्त आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि का स्वयं सत्यापन करते हुये खरीद कार्य किया जायेगा एवं उसकी सत्यापित प्रति केन्द्र पर अवश्य रखे जायेंगे। जिलाधिकारी द्वारा गेहूँ क्रय में आ रही बोरों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उनके द्वारा जो भी बोरा एकत्रित किया जा रहा है उसको तत्काल जनपद में चयनित 12 ब्लाक गोदामों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसके सम्बन्ध में जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि माह मार्च, 2026 के खाद्यान्न निकासी के उपरान्त उचित दर विक्रेताओं से 1,72,000 बोरे प्राप्त किये गये है, जिसे जल्द ही खाद्य विभाग के चयनित ब्लाक गोदामों पर उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

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