आजमगढ़ में जीरो टॉलरेंस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर के.सी. राय की आलीशान इमारत प्रशासन के कब्जे में

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आजमगढ़। जनपद में संगठित अपराध, भूमाफियाओं और गैंगस्टरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर, भूमाफिया एवं हिस्ट्रीशीटर कृष्णचन्द्र राय उर्फ के.सी. राय की करीब 10 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क कर प्रशासनिक कब्जे में ले ली। शनिवार को थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कोडर अजमतपुर स्थित उसकी आलीशान बहुमंजिला इमारत पर न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डुगडुगी पिटवाकर कुर्की की कार्रवाई की गई। पूरे क्षेत्र में इस कार्रवाई की चर्चा रही और भारी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे।
पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा संख्या 92/2026 की विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कृष्णचन्द्र राय उर्फ के.सी. राय ने वर्ष 2012 से लगातार आपराधिक गतिविधियों, छल, कपट, आपराधिक न्यासभंग, कूटरचना, फर्जी दस्तावेजों और गैंगस्टर गतिविधियों के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित की। इसी अवैध कमाई से उसने ग्राम कोडर अजमतपुर में कीमती भूमि खरीदी और उस पर करोड़ों रुपये खर्च कर एक विशाल और आलीशान इमारत का निर्माण कराया। समय समय पर इस भवन का विस्तार और पुनर्निर्माण भी कराया जाता रहा।विवेचना के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि उक्त भवन केवल आवास के रूप में ही नहीं, बल्कि गैंग के सदस्यों के जमावड़े, बैठकों और आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का प्रमुख ठिकाना भी था। पुलिस ने इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।संपत्ति की वास्तविक कीमत का आकलन करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा भूमि का चिन्हांकन और मूल्यांकन कराया गया, जबकि लोक निर्माण विभाग ने भवन का तकनीकी मूल्यांकन किया। दोनों विभागों की संयुक्त रिपोर्ट में संपत्ति का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 10 करोड़ रुपये आंका गया।मामले के विवेचक निरीक्षक रफी आलम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी विवेचना के आधार पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री सत्यबीर सिंह ने पाया कि अभियुक्त के पास भवन निर्माण, भूमि खरीद अथवा ऋण की किश्तों के भुगतान के लिए कोई वैध आय का स्रोत उपलब्ध नहीं है। न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के अंतर्गत संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित करते हुए तहसीलदार को संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया।read more:https://khabarentertainment.in/excise-department-raids-dhabas/शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी की मौजूदगी में कोतवाली पुलिस, राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम कोडर अजमतपुर पहुंची। न्यायालय के आदेश का सार्वजनिक रूप से पालन करते हुए भवन के बाहर डुगडुगी पिटवाकर उद्घोषणा कराई गई और पूरी संपत्ति को प्रशासनिक कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद भवन पर कुर्की संबंधी नोटिस भी चस्पा किया गया।पुलिस के अनुसार कृष्णचन्द्र राय उर्फ के.सी. राय, पुत्र सुखसागर राय, निवासी मुहम्मदपुर फेटी, थाना बरदह, वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। प्रशासनिक कारणों से उसे पूर्व में अंबेडकरनगर कारागार स्थानांतरित किया जा चुका है।पुलिस अभिलेखों के अनुसार के.सी. राय के विरुद्ध आजमगढ़ के विभिन्न थानों में फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, लूट, गैंगस्टर एक्ट, एससी, एसटी एक्ट सहित गंभीर धाराओं में 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय से वह पुलिस और प्रशासन की निगरानी में था।आजमगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संगठित अपराध, भूमाफियाओं और गैंगस्टरों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त और कुर्क किया जाएगा ताकि अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ी जा सके। पुलिस का कहना है कि कानून के विरुद्ध अर्जित संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं रहेगा और भविष्य में भी ऐसे अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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