अरविंद हत्याकांड का खुलासा, ससुर व बहू गिरफ्तार

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अरविंद हत्याकांड का खुलासा, ससुर व बहू गिरफ्तार
सोनभद्र। थाना राबर्ट्सगंज पुलिस व एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। सुनियोजित तरीके से व्यक्ति की हत्या करने वाले बहू व ससुर को गिरफ्तार कर आलाकत्ल किया बरामद। सदर कोतवाली परिसर में एडिशनल एसपी मुख्यालय कालू सिंह द्वारा रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया गया। वही पुलिस ने बताया कि, प्रकरण- बीते 18.07.2024 को आवेदक छोटेलाल चौहान पुत्र स्व० निवासी ग्राम कोल्हुआ, थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र द्वार लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि, इमामम शाह 2 वकीलूम पत्नी इमामम शाह 3. इशाख खान उर्फ फुल्ल 4. नाजमा 5. रामजनम 6. मुन्नू शाह 7. पिन्टू वर्फ इस्माइल व अन्य अज्ञात निवासीगण सिल्थरी, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के मध्य पूर्व में नहर में नहाने को लेकर हल्का फुल्का विवाद हुआ था। जिस कारण सभी नामित लोगों ने मिलकर मेरे बेटे अरविन्द चौहान पुत्र छोटेलाल की हत्या कर शव को नहर में फेक दिया गया है। उक्त घटना के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज थाने में विभिन्न धाराओं में अभियोग नामित अभियुक्तगणों के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित की गयी। उक्त घटना के शीघ्र अनावरण व संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉ० यशवीर सिंह द्वारा अपर पुलिस मुख्यालय कालू सिंह  व क्षेत्राधिकारी नगर डॉ चारु को विशेष निर्देश देते हुए एसओजी व थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की टीम गठित की गयी । रविवार को प्रातः 07.45 बजे एसओजी टीम व थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा साक्ष्य संकलन व सूचना का असंजाल तैयार कर प्रकाश में आये अभियुक्तगण उषा पत्नी सुरज उर्फ बगड़ उम्र करीब 30 वर्ष व मुन्नू पुत्र स्वः ददई निवासीगण सिल्वरी थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र उम्र 54 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के निशानदेही पर आला कत्ल नायलान रस्सी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि, मृतक अरविन्द चौहान का अभियुक्ता उषा देवी के साथ अवैध सम्बन्ध था। अभियुक्ता उषा देवी द्वारा पिछले कुछ समय से मृतक अरविन्द का विरोध करने के बावजूद घर पहुंचा जाता था। बीते 17.07.2024 को अभियुक्ता उषा देवी व उसके ससूर मुन्नू उपरोक्त द्वारा मिलकर नायलान की रस्सी से गला घोट कर मृतक अरविन्द चौहान की हत्या कर दी गयी तथा शव को सुनियोजित तरीके से नहर में फेक दिया गया था। विवेचना के दौरान गिरफ्तारी बरामदगी एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 191(2),191(3), 103, 238 , 3(5) बीएनएस 2023 का अपराध न पाये जाने पर लोप कर धारा 103(1), 238 (क) वीएनएस 2023 तरमीम किया गया तथा नामित अभियुक्तगण की संलिप्ता न पाये जाने पर नामजदगी गलत पायी गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र कुमार राय, रामजीत शर्मा, सरोज, आशीष कुमार शामिल रहे।

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