*बालिकाओं को बताए अधिकार, कानून और निःशुल्क विधिक सहायता के उपाय*

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*फिरोजाबाद*। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्रीमती रेवती देवी बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज में बालिकाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के साथ ही सुरक्षा और निःशुल्क विधिक सहायता के उपायों की जानकारी दी गई।माननीय जनपद न्यायाधीश डॉ. बाबू सारंग के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री योगेश शिवा के निर्देशन में आयोजित शिविर में बालिकाओं एवं महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों को सरल भाषा में समझाया गया। छात्राओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा महिला सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई।read more:https://pahaltoday.com/manveer-singh-arrested-near-nepal-border-sent-to-punjab-under-tight-security/विधिक विशेषज्ञों ने बताया कि किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न, हिंसा अथवा भेदभाव की स्थिति में चुप रहने के बजाय अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उचित कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है।सचिव सुश्री योगेश शिवा ने कहा कि कानून की जानकारी प्रत्येक बालिका को सशक्त बनाती है। अपने अधिकारों को जानने वाली बालिका स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ परिवार और समाज को भी जागरूक कर सकती है। उन्होंने छात्राओं से अधिकारों के प्रति सजग रहने और जरूरत पड़ने पर निःशुल्क विधिक सहायता लेने का आह्वान किया।शिविर में छात्राओं ने विधिक विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे, जिनका अधिकारियों एवं विधिक विशेषज्ञों ने सरल भाषा में समाधान किया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी-कर्मचारी एवं छात्राएं उपस्थित रहीं।

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