राजमिस्त्री बनकर 23 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा शातिर तस्कर

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बाराबंकी। एनडीपीएस एक्ट में 15 साल की सजा सुनाए जाने के बाद जमानत पर जेल से बाहर आया शातिर तस्कर करीब 23 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा। पहचान छिपाकर बहराइच में राजमिस्त्री बनकर रह रहे महबूब आलम को जैदपुर पुलिस ने 25 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपित लंबे समय से अपना ठिकाना बदलकर रह रहा था। पुलिस के अनुसार ग्राम टिकरा उस्मा निवासी महबूब आलम पुत्र अली हसन के खिलाफ वर्ष 1997 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दो मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें जैदपुर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 284/1997 में धारा 8/21 तथा थाना केंद्रीय नारकोटिक्स, लखनऊ में मुकदमा अपराध संख्या 376/1997 में धारा 8/21/29 के तहत कार्रवाई हुई थी। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, लखनऊ की अदालत ने 21 सितंबर 2001 को महबूब आलम को 15 वर्ष के कारावास और 1.50 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।

read more:https://pahaltoday.com/mobile-court-visits-ballia-to-hear-grievances-of-persons-with-disabilities-state-commissioner-issues-strict-directives/पुलिस के मुताबिक आपराधिक अपील संख्या 1029/2001 में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उसे जमानत पर रिहा किया गया था। इसके बाद वह फरार हो गया और लगातार पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा। पुलिस जांच में सामने आया कि महबूब आलम ने बाराबंकी से दूर बहराइच में पहचान छिपाकर रहना शुरू कर दिया था। वह नजीरपुर, थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में रहकर राजमिस्त्री का काम कर रहा था। लंबे समय तक ठिकाना और पहचान बदलकर रहने के कारण पुलिस उसकी तलाश में जुटी रही, लेकिन उसका सुराग नहीं लग सका। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। इसी क्रम में जैदपुर पुलिस ने सूचना के आधार पर बहराइच के नजीरपुर क्षेत्र में दबिश देकर महबूब आलम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुरेश गुप्ता, हेड कांस्टेबल अनुज कुमार सिंह, कांस्टेबल गुफरान खान और कांस्टेबल राहुल यादव शामिल रहे। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय की प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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