चार वर्षीय भांजे की हत्या मामले में मामा को फांसी

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गाजीपुर। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले सनसनीखेज हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार वर्षीय मासूम दानियाल की निर्मम हत्या के दोषी उसके सगे मामा अमजद खान को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह के अनुसार, गहमर थाना क्षेत्र में 21 अक्टूबर 2021 को चार वर्षीय दानियाल घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान उसके मामा अमजद खान ने किसी बात को लेकर नाराज होकर मासूम की गर्दन काट दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।read more:https://pahaltoday.com/voluntary-childlessness-the-need-of-the-hour/
मृतक के चाचा अरबाज खान की तहरीर पर गहमर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर विवेचना पूरी करते हुए धारा 302 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी की तीन बहनों, एक भाई समेत कुल नौ गवाहों ने अदालत में घटना की पुष्टि करते हुए अभियोजन पक्ष का समर्थन किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई।अपने फैसले में न्यायाधीश शक्ति सिंह ने कहा कि आरोपी मृतक का सगा मामा था, लेकिन उसने रिश्तों की सारी मर्यादाएं तार-तार कर दीं। अदालत ने टिप्पणी की कि घटना के समय मासूम की उम्र मात्र चार वर्ष थी और वह भलाई-बुराई से पूरी तरह अनभिज्ञ था। ऐसे अबोध बच्चे की उसकी मां के सामने क्रूरतापूर्वक हत्या करना आरोपी की अमानवीय मानसिकता को दर्शाता है।अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि आरोपी ने हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर दीं और वह समाज की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए वह मृत्युदंड का पात्र है।

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