दो अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत: सीओ अशोक कुमार मिश्रा

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भदोही। जनपद में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त 2 अभियुक्तों के खिलाफ थाना सुरियावां पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जो बिजली आपूर्ति की एचटी व एलटी केबल को सुनसान स्थान से चोरी से काटकर बिक्री करने केread more:https://pahaltoday.com/anger-over-attack-on-transgender-community-warning-of-agitation-if-no-action-is-taken/अभ्यस्त अपराधी है। उक्त जानकारी क्षेत्राधिकारी भदोही अशोक कुमार मिश्रा ने दी। शासन एवं डीजीपी यूपी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के दृष्टिगत एसपी अभिनव त्यागी के निर्देशन में शांति एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। जनपद स्तर पर सक्रिय गैंग लीडर अभियुक्त सुधीर सिंह उर्फ जानू पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी ग्राम पचवल थाना रामपुर जनपद जौनपुर का एक सुसंगठित गिरोह है। गैंग का सक्रिय सदस्य संदीप गुप्ता उर्फ मुन्ना पुत्र संतोष गुप्ता निवासी मेहदीगंज थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी है। श्री मिश्रा ने बताया कि यह संगठित अपराधिक गिरोह जनपदीयस्तर पर सक्रिय है। जो अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यो के आर्थिक, भौतिक एवं अनुचित दुनियावी लाभ के लिए गिरोह बनाकर सरकारी बिजली आपूर्ती की एचटी व एलटी केबल को सुनसान स्थान से चोरी से काटकर बिक्री करने के अभ्यस्त अपराधी है। इनके भय व दहशत से समाज का कोई भी व्यक्ति उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने अथवा गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इनका स्वछंद रूप से विचरण करना समाज एवं लोकहित में नही है। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सुरियावां पर धारा 3(1) गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 का अभियोग अभियुक्त सुधीर सिंह उर्फ जानू व संदीप गुप्ता उर्फ मुन्ना के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

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