आजमगढ जहानागंज पुलिस-प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के गैंग सदस्य संजय यादव की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी।आईआर गैंग-36/2024 का सदस्य संजय यादव पुत्र गनेश यादव निवासी जिगरसण्डी, थाना जहानागंज ने आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपने भाई ओमकार यादव और भाभी रीता देवी के नाम पर जिगरसण्डी व अनेई गांव में 4 गाटों की कुल 0.636 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी।read more:https://pahaltoday.com/the-31st-inter-district-sports-competition-of-varanasi-zone-concluded-in-ghazipur-ghazipur-topped-in-kabaddi/राजस्व विभाग ने इस जमीन का सर्किल रेट 1,91,42,767 रुपये और बाजार मूल्य करीब 6.20 करोड़ रुपये आंका। डीएम आजमगढ़ के 16 अप्रैल के आदेश पर 19 अप्रैल को तहसीलदार विवेकानन्द दूबे, सीओ सदर आस्था जायसवाल, हल्का लेखपाल प्रतिभा यादव व थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा की मौजूदगी में धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क की गई। गैंग लीडर कुन्टू सिंह पर हत्या, गैंगस्टर, रंगदारी समेत 77 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं संजय यादव पर हत्या, गैंगस्टर, एससी/एसटी एक्ट समेत 34 मुकदमे गाजीपुर, आजमगढ़ व वाराणसी में दर्ज हैं।