बहराइच। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।जानकारी के अनुसार RTI कार्यकर्ता रौशन लाल नाभिक द्वारा वर्ष 2024 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कर्मचारियों की वैध नियुक्ति से संबंधित जानकारी मांगी गई थी। इसके साथ ही ग्राम विकास अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के स्थायीकरण से जुड़ी सूचनाएं भी मांगी गई थीं।आरोप है कि निर्धारित समयावधि के भीतर संबंधित विभाग द्वारा कोई जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयोग ने संज्ञान लिया और सुनवाई के बाद DPRO पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।बताया जा रहा है कि आयोग ने सूचना उपलब्ध कराने में लापरवाही को गंभीर मानते हुए यह कार्रवाई की है। इस निर्णय के बाद विभागीय स्तर पर हड़कंप की स्थिति है और पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।