नये आपराधिक कानूनों की बंदियों को दी जानकारी

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नये आपराधिक कानूनों की बंदियों को दी जानकारी
गोंडा। जिला कारागार में आयोजित कार्यशाला में बंदियों को नये आज से लागू नये आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल विनोद कुमार सिंह ने बंदियों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नये आपराधिक कानून के अन्तर्गत समयबद्ध तरीके से मुकदमों का निस्तारण किया जायेगा। डिप्टी चीफ़ डिफेंस काउंसिल अनिमेष चतुर्वेदी ने संबोधित करते हुए कहा कि अब तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र किये जाएंगे और प्रक्रिया को सभी के लिए आसान बनाया जायेगा। असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल बृज लाल तिवारी ने कहा कि नये कानून में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है, जो अपराधियों को सुधरने का मौका देता है। वरिष्ठ अधिवक्ता अजय शंकर श्रीवास्तव ने ई एफआईआर और जीरो एफआईआर के बारे में बंदियों को बताया। जेल अधीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने सभी का स्वागत किया और बंदियों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की बात कही। इस मौके पर असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल प्रभात कुमार श्रीवास्तव व डिप्टी जेलर विवेक सिंह सहित जेल के सभी अधिकारी, कर्मचारी व बंदीगण  मौजूद रहे।

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