आप सांसद की याचिका पर ईडी ने कोर्ट से कहा, संजय सिंह को लॉकअप में भेजने का कोई इरादा नहीं
दिल्ली-एनसीआर
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को राउज एवेन्यू जिला अदालत को सूचित किया कि आप नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह को तुगलक रोड थाने के लॉकअप में भेजने का उसका कोई इरादा नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को राउज एवेन्यू जिला अदालत को सूचित किया कि आप नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह को तुगलक रोड थाने के लॉकअप में भेजने का उसका कोई इरादा नहीं है। कोर्ट ने सिंह की याचिका पर ईडी को संक्षिप्त नोटिस जारी किया था। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि उसके कार्यालय में कीट नियंत्रण का काम पूरा हो चुका है। विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने ईडी की दलील पर संजय सिंह की अर्जी को निरर्थक मानते हुए निस्तारित कर दिया। संजय सिंह ने आवेदन में कहा था कि ईडी अधिकारियों ने उन्हें थाना तुगलक रोड में स्थानांतरित करने की कोशिश की, ताकि प्रताड़ित किया जा सके। इसी कारण ईडी मुख्यालय के लॉकअप में कीटनाशकों का इस्तेमाल बताया गया। सिंह ने कहा, यह समझ से परे है कि ईडी के पास केवल एक लॉकअप है। इसमें कीटनाशक का इस्तेमाल हुआ भी था तो उन्हें मुख्यालय के दूसरे लॉकअप में शिफ्ट किया जाना चाहिए था। याचिका में कहा गया है कि इस प्रयास का विरोध करने पर उन्हें लॉकअप के बाहर सोने के लिए मजबूर किया गया और अमानवीय व्यवहार किया गया। गौरतलब है, ईडी ने सिंह से लंबी पूछताछ के बाद उन्हें बुधवार को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उन्हें पांच दिनों के ईडी के रिमांड पर भेज दिया। एजेंसी करीबी सहयोगी विवेक त्यागी से पूछताछ कथित तौर पर संजय सिंह के करीबी सहयोगी रहे विवेक त्यागी से ईडी ने शनिवार को पूछताछ की। ईडी ने सिंह के दो अन्य सहयोगियो सर्वेश मिश्रा व कनवरबीर सिंह को भी शनिवार को समन भेजा था। ईडी का आरोप है कि सर्वेश ने सिंह की ओर से उनके आवास पर दो मौकों पर दो करोड़ रुपये लिए थे। आप सांसद के निजी सहायक त्यागी को कथित तौर पर आरोपी अमित अरोड़ा की कंपनी अरालियास हॉस्पिटैलिटी के व्यावसायिक हित में हिस्सेदारी की पेशकश की गई थी।