मासूम से दुष्कर्म के दोषी को अंतिम सांस तक का कारावास

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कानपुर देहात।अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी मासूम को बहलाकर खेतों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है जो शेष जीवनकाल तक की होगी, इसके साथ ही उसपर दो लाख रूपए जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि अकबरपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी अपने रिश्तेदार के यहां आए कानपुर नगर के कल्याणपुर क्षेत्र के शिवनगर मसवानपुर निवासी गुड्डू उर्फ पवन गौतम 25 फरवरी 2021 की रात रिश्तेदार की सात वर्षीय पुत्री को बहलाकर दुकान जाने के बहाने उसे साथ लेकर घर से निकल गया।read more:https://pahaltoday.com/raja-singh-gave-five-tips-to-the-forest-dwellers-to-face-the-challenges/काफी समय तक पुत्री के घर वापस न आने पर परिजनों ने उसकी तलाश की तो खेतों की ओर से मासूम की चीखने की आवाज सुनाई दी इसपर सभी उधर गए तो टार्च की रोशनी लगाई तो गुड्डू उर्फ पवन भाग निकला ।परिजनों ने घायल अवस्था में मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया जहां मासूम ने अपने साथ दुष्कर्म की बात बताई इसपर मासूम के पिता ने आरोपी गुड्डू उर्फ पवन गौतम के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया।मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही उसके खिलाफ आरोपपत्र माननीय  अदालत में पेश किए थे।मामले की सुनवाई माननीय  अपर जिला जज 13/पॉक्सो एक्ट श्री शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी।बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल तक की सजा सुनाई इसके साथ ही उसपर दो लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।वहीं जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।

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