शराब तस्कर एवं हत्यारोपी चढ़े 60 दिनों के रिमांड पर
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत गहमर थाने पर दर्ज मुकदमें से सम्बंधित सात अभियुक्तों को पुलिस ने न्यायालय के आदेश से रिमाण्ड पर लिया है। उल्लेखनीय है कि गत 19/20 अगस्त की रात्रि में शराब तस्करी व चेनपुलिंग का विरोध करने पर शराब तस्करों द्वारा आरपीएफ के दो जवानों की हत्या कर उनके शव जनपद के थाना गहमर क्षेत्र में ग्राम देवकली व ग्राम करहिया के समीप ट्रेन से फेक दिया गया था। उसके सम्बंध में थाना गहमर पर मुकदमा सं. 144/2024 पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही साक्ष्य संकलन एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य से अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये जिनके विरुद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा. न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया गया। वर्तमान समय में मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना गहमर द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अभियुक्तों में गैंग लीडर पंकज कुमार पुत्र सालिक राम निवासी नैऊरा कालोनी मकान नं. 87/8बी रोड नं. 19 थाना खगौल जिला पटना बिहार पर चार, प्रेमचन्द्र वर्मा पुत्र वीरेन्द्र वर्मा निवासी भगवतीपुर थाना बिहटा जनपद पटना बिहार पर तीन, विनय कुमार पुत्र स्व. राजू प्रसाद निवासी जानीपुर थाना जानीपुर जनपद पटना बिहार पर दो, विलेन्द्र पासी पुत्र महेन्द्र चौधरी निवासी उसरी बाजार थाना शाहपुर दानापुर जिला पटना बिहार पर दो, रवि कुमार पुत्र धर्मेन्द्र कुमार प्रसाद मकान नं. 34 वार्ड सं. 19 नीमताला रोड़ छोटी खगौली थाना खगौल जिला पटना बिहार पर दो, रवि कुमार उर्फ राकेश उर्फ विकास पुत्र विन्देश्वरी निवासी ढ़ढिया थाना कोइलवर जनपद भोजपुर (आरा) बिहार पर तीन तथा विक्की कुमार पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी घोड़ाटाप रामूबिघा थाना बिहटा जनपद पटना बिहार पर दो अपराधिक मामले दर्ज हैं।