पेंशन अदालत से अनुपस्थित रहने पर बीएसए एटा को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश
अलीगढ़ 11 जुलाई 2024 (सू0वि0): अपर आयुक्त न्यायिक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ भगवान शरण की अध्यक्षता एवं अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन अलीगढ़ आगरा मण्डल आगरा लियाकत अली की उपस्थिति में आयुक्त सभागार में मण्डलीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन अलीगढ़-आगरा मण्डल महिमा चन्द ने पेंशन अदालत की कार्यवाही का संचालन करते हुए बताया कि मण्डलीय पेंशन अदालत में सुनवाई के लिए कुल 13 वाद प्राप्त हुये हैं। सेवानिवृत्त वन रक्षक महेन्द्र सिंह एवं राकेश वर्मा को वेतन के पुनर्निधारण एवं ऑफिस के भुगतान के सम्बन्ध में वन विभाग के द्वारा पेंश्न अदालत को अवगत कराया गया कि दोनों प्रकरणों में आदेश निर्गत किये जा चुके हैं एवं शीघ्र भुगतान कराया जाएगा। सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक रामदास कार्यालय जिलाधिकारी अलीगढ़ को स्वीकृत पेंशन का भुगतान रोके जाने के सम्बन्ध में अपर आयुक्त द्वारा निर्णय पारित किया गया कि यदि विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है तो जिलाधिकारी अलीगढ़ से वार्ता कर शीघ्र निर्णय कराया जाएगा। सेवानिवृत्त लेखाकार देवदत्त कार्यालय जिला विकास अधिकारी के पेंशन स्वीकृति के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन द्वारा अदालत को अवगत कराया गया कि 09 जुलाई 2024 को प्रकरण प्राप्त हुआ एवं उसी दिन पेंशन स्वीकृत कर दी गयी। सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता हरदुआगंज तापीय परियोजना विनोद कुमार की पेंशन स्वीकृति के सम्बन्ध में अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन द्वारा अवगत कराया गया कि पेंशन प्रपत्रों में इनकी पत्नी की जन्म तिथि भिन्न-भिन्न अंकित है। विभाग द्वारा इसका समाधान किये जाने के उपरान्त नियमानुसार शीघ्र पीपीओ निर्गत कर दिया जाएगा। मुनिश्वर, कार्यालय राज्य जीएसटी को एसीपी का लाभ न देने के सम्बन्ध में पेंशन अदालत में उपस्थित उपायुक्त प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि नियमानुसार समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 8 वर्ष, 14 वर्ष और 19 वर्ष प्रत्येक सेवा लाभों पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। शीघ्र वेतन निर्धारण कर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। पेंशन अदालत में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एटा से सम्बन्धित कुल 4 प्रकरण प्राप्त हुए थे, किन्तु पेंशन अदालत में विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस पर अपर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। पेंशन अदालत में वादीगणों के साथ-साथ वरिष्ठ कोषाधिकारी अलीगढ़ योगेश कुमार, वित्त एवं माध्यमिक शिक्षा अलीगढ़ प्रशान्त कुमार, उपायुक्त राज्य जीएससी अलीगढ़ चन्द्र शेखर सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा अलीगढ़ निखिलेश राजन, सहायक लेखाधिकारी कार्यालय जिला विकास अधिकारी अलीगढ़ अश्वनी कुमार पाण्डे, लाखन सिंह, नितिन टण्डन, अनूप गुप्ता, अशोक कुमार, गिर्राज किशोर, सुशील कुमार गुप्ता उपस्थित रहे।