गाजीपुर में पेट्रोल-डीजल व रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता, एजेंसी पर अनियमितता मिलने पर नोटिस

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कृपाशंकर यादव  गाजीपुर । जनपद में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस की आपूर्ति को लेकर प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि वर्तमान में सभी आवश्यक ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। ऑयल कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 4 अप्रैल 2026 को जनपद में 1106 केएल पेट्रोल और 1493 केएल डीजल उपलब्ध है, जो सामान्य आपूर्ति के लिए पर्याप्त है।वहीं, 3 अप्रैल 2026 को 190 केएल पेट्रोल और 383 केएल डीजल की बिक्री दर्ज की गई थी। इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडरों का भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। 4 अप्रैल को 22,514 सिलेंडर स्टॉक में रहे, जबकि 3 अप्रैल को 8,886 सिलेंडर की बिक्री और 9,529 सिलेंडर की बुकिंग दर्ज की गई।इसी क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने पूर्ति निरीक्षक गोविन्द कुमार सिंह एवं रवि रंजन के साथ मे. बंशीधर इंडेन गैस ग्रामीण वितरक, अलीपुर मदरा (जखनियां) का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एजेंसी पर 50-60 उपभोक्ता गैस लेने के लिए कतार में खड़े मिले।जांच में पाया गया कि एजेंसी परिसर में आवश्यक सूचनाओं का समुचित प्रदर्शन नहीं किया गया था, जिससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। साथ ही, होम डिलीवरी की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं पाई गई, जिसके कारण एजेंसी पर अनावश्यक भीड़ लग रही थी।इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए जिला पूर्ति अधिकारी ने एजेंसी प्रबंधक को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कारण बताओ नोटिस दिया है। साथ ही सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक सूचनाएं अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें और होम डिलीवरी व्यवस्था को नियमित व सुचारू बनाएं।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि किसी एजेंसी पर अनावश्यक भीड़, होम डिलीवरी में लापरवाही या अधिक मूल्य वसूली की शिकायत मिलती है, तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।जिला पूर्ति अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार ही पेट्रोल, डीजल और गैस की खरीद करें तथा अनावश्यक भंडारण से बचें। उन्होंने चेतावनी दी कि गैलन, ड्रम या अन्य पात्रों में अवैध रूप से ईंधन या गैस का संग्रहण पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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