गला दबाकर विवाहिता की जान लेने का आरोपी पति गिरफ्तार 

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गला दबाकर विवाहिता की जान लेने का आरोपी पति गिरफ्तार
14 साल पहले हुआ था निकाह और बच्चा न होने के कारण आरोपी द्वारा दिया गया था घटना को अंजाम
भदोही। कोतवाली पुलिस ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के आरोपी पति को मंगलवार को गिरफतार कर लिया। मृतका की 14 वर्ष पूर्व हुई थी शादी। कोई  बच्चा न होने के कारण आरोपी द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी द्वारा परिजनों को बीमारी के कारण मौत होने की झूठी जानकारी दी गई थी।
दरअसल 7 अक्टूबर की रात में शिकायतकर्ता मो.शाहिद उर्फ पप्पू निवासी जमुनीपुर कॉलोनी कोतवाली भदोही द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उनकी बहन का निकाह 14 वर्ष पूर्व मुल्ला तालाब जलालपुर निवासी अकरम अली के साथ हुआ था। मेरी बहन से कोई बच्चा न होने के कारण आरोपी ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। परिजनों को झूठी सूचना दिया कि बीमारी के कारण मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा तत्समय ही हत्यारोपी पति के विरुद्ध धारा 103(1), 240 बीएनएस का मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई प्रचलित की गई। एसपी डॉ.मीनाक्षी कात्यायन द्वारा महिला संबंधित अपराध के दृष्टिगत हत्यारोपी की शीघ्र गिरफ्तारी व कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के क्रम में आज प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने विवाहिता की हत्या करने के आरोपी पति अकरम अली पुत्र मुनौवर अली को फूलन देवी तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफतार कर संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया। आरोपी को गिरफतार करने वाली पुलिस टीम मे आरक्षी अनूप कुमार, कुणाल सिंह, महिला आरक्षी प्रेमशिला यादव व आरक्षी सुभाष यादव आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहें।

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