नाले पर किए गए अतिक्रमण पर नोटिस
गाजीपुर। झंडातर मुहल्ले में नाले पर किए गए अतिक्रमण के मामले में नगर पालिका ने सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। नगर पालिका ने अतिक्रमणकारियों को 24 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है। इस अतिक्रमण के कारण पूरे इलाके में गंदे पानी का जमाव हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि अतिक्रमण के चलते छह लोगों ने नाले पर तीन मंजिला मकान बना लिया है। इससे पानी की निकासी में बाधा उत्पन्न हो रही है, विशेषकर बरसात के दिनों में। नगर पालिका प्रशासन ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और अब बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया है। नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी (EO) ने इस मामले की पुष्टि की है। यह मामला 2019 से कोर्ट में चल रहा था, जहां पीआईएल के माध्यम से नगर पालिका को कार्यवाही करने का आदेश मिला था। लेकिन प्रशासन की सुस्ती के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। हाल ही में, 19 तारीख को हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई में सख्त रुख अपनाया, जिसके बाद नगर पालिका ने 20 तारीख को अतिक्रमण हटाने का अंतिम नोटिस जारी किया। नगर पालिका ने कहा है कि यदि अतिक्रमणकारियों ने 24 घंटे में अपने निर्माण को नहीं हटाया, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के साथ ही इलाके में मुनादी कराई गई है, ताकि सभी लोग इस कार्रवाई के प्रति जागरूक हो सकें। नगर पालिका के कर्मी स्थानीय लोगों को नोटिस सौंपने के लिए तेजी से पहुंच रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होगा। अतिक्रमण हटाने के बाद, नाले की स्थिति में सुधार होने की संभावना है, जिससे गंदे पानी की समस्या समाप्त होगी और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गाजीपुर नगर पालिका की यह पहल न केवल कानूनी दायित्वों को पूरा करेगी, बल्कि नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार भी लाएगी। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि अब प्रशासन अपने वादों को निभाएगा और उनके जीवन में सुधार लाएगा।