मिर्जापुर। नगर मजिस्ट्रेट सचिव मिर्जापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण अविनाश सिंह ने बताया कि ग्रामध्मौजा-अनन्तराम पट्टी स्थित आराजी सं0. 340, 341 व 342 तथा अन्य आस-पास के अन्य आराजियात पर काश्तकारों तथा अन्य अज्ञात सहयोगियों द्वारा लगभग 03 बीघे में बगैर ले-आउट मानचित्र स्वीकृत कराए एवं अवैध प्लाटिंग करने के कारण अवैध निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अवैध निर्माण रोकने एवं कारण बताने की नोटिस जारी की गयी थी। परन्तु जारी नोटिस का अनुपालन न करने पर प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों के निर्देश के अनुपालन में प्राधिकरण के प्रवर्तन दल द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के सहयोग से उक्त स्थल पर किए गए अवैध प्लाटिंग को जे०सी०बी० द्वारा ध्वस्त कराया गया ।
आलोक में जन सामान्य को यह भी अवगत कराना है कि भवन भूखण्ड प्लाट कय किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि सम्बन्धित कालोनियों /स्थलों का ले आउटध्भू विन्यास ध् प्लाटिंग मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है या नहीं ? अन्यथा की दशा में नियमानुसार विकास प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली ध्वस्तीकरण आदि की कार्यवाही से किसी भी प्रकार की क्षति, नुकसान इत्त्यादि के लिए मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।